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*जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जिले में स्थित संयंत्रों के सुरक्षा अधिकारियों की ली गई बैठक*

 


● *जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जिले में स्थित संयंत्रों के सुरक्षा अधिकारियों की ली गई बैठक* 

● *औद्योगिक संयंत्र में पर्याप्त सुरक्षा, कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक एवं आसपास के निवासियों की समुचित सुरक्षा प्रबंधन हेतु किया गया निर्देशित* 

● *यातायात के लिए करे समुचित उपाय, भारी वाहनों के पार्किंग के लिए यार्ड का समुचित प्रबंधन हेतु दिया गया हिदायत*

● *संयंत्र में आने जाने वाले वाहनों का ब्रेथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से किया जाए अनिवार्य रूप से जांच* 

● *संयंत्र में कार्य करने वाले दीगर राज्यों के समस्त स्थाई, अस्थाई, ठेका श्रमिकों का अनिवार्य रूप से लिया जाए फिंगरप्रिंट* 

● *संयंत्र में घटित किसी प्रकार की भी घटना के संबंध में तत्काल करें सूचित* 

 दिनांक 23.01.2025 को पुलिस कार्यालय सभाकक्ष बलौदाबाजार में जिले में स्थापित समस्त औद्योगिक संयंत्रों के सुरक्षा अधिकारियों का बैठक लिया गया। बैठक के दौरान निम्नांकित मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।


1. औद्योगिक संयंत्रों में पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किया जाए। साथ ही कार्यरत समस्त कर्मचारी मजदूर, एवं आसपास के निवासियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य रूप से संयंत्र प्रबंधन द्वारा किया जाए। विगत दिन खापारडीह मे घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक सुरक्षा इकाइयों एवं जांच समिति द्वारा संयंत्र में समय-समय पर विधिवत जांच की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

2. संयंत्र में आने वाले भारी वाहनों के पार्किंग के लिए यार्ड एवं यातायात के समुचित सुरक्षा प्रबंध संयंत्र प्रबंधन द्वारा किया जाए। विशेष कर बाहर खड़े ट्रक, बलकर एवं अन्य भारी वाहनों को सड़क मार्ग में खड़ा नहीं होने देकर उन्हें यार्ड में ही खड़ा रखने हेतु निर्देशित किया जाए। किसी भी स्थिति में संयंत्र में आने वाला कोई भी वाहन सड़क मार्ग में पार्किंग ना हो। 

3. संयंत्र में चलने वाले समस्त भारी वाहनों के वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से ब्रेथ एनालाइजर मशीन द्वारा परीक्षण कराया जाए।

4. छत्तीसगढ़ से बाहर दीगर राज्यों से आकर संयंत्र में कार्य करने वाले समस्त स्थाई, अस्थाई श्रमिकों, ठेका श्रमिकों का फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस परियोजना के तहत पंजीयन कराया जाना है। इसलिए संयंत्र में कार्यरत समस्त श्रमिकों का अनिवार्य रूप से फिंगरप्रिंट लिया जाए।

5. संयंत्र में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाए। 

6. इसके अतिरिक्त किसी भी विवेचना, जांच संबंधित मामले में अधिकारियों का समुचित रूप से सहयोग करना सुनिश्चित करें।

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