*2अक्टूबर से ग्राम पंचायतो मे ग्राम सभा का होगा आयोजन*
रायपुर/ बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ परिदर्शन
संचालक पंचायत संचालनायल छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त कलेक्टर को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि आगामी 2 से14अक्टूबर 2025 तक जिले के ग्राम पंचायतो मे ग्राम सभा आयोजित कराये जाने के लिये पत्र व्यवहार किया गया है साथ ही साथ ग्राम सभा मे किन किन विषयो पर चर्चा होना है इसका भी उल्लेख किया गया।छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र दिनांक 24.03.2008 के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाये।
2/ प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारिणी तैयार कर ली जाये एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाये।
3/ 02 अक्टूबर 2025 में आयोजित ग्रामसभा में निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जायेः-
3.1 ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन।
3.2 पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाए।
3.3 पिछली वर्ष मे विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत रारि 3/6 राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए।
3.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत किये जाने वाले संपूर्ण कार्यों की सूची का वाचन किया जाए।
3.5 सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाए।
3.6 जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए।
3.7 जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाए।
3.8 मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना।
3.9 ग्राम पंचायतों में कर अधिरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली ऑनलाईन करने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल का उपयोग करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए करों के दर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पारित करना।
3.10 पंचायतो के/ वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी/कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है, अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन।
3.11 राज्य की समस्त सड़को पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गो) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर छ.ग. पंचायत अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत् जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना एवं आवारा पशुओं के प्रबंधन पर चर्चा।
3.12 पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 1.0 परिणामों का सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी योजना को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के साथ 9 विषयों के विषयगत स्कोर के साथ-साथ समग्र स्कोर सहित ग्राम पंचायत-स्तरीय प्रदर्शन डेटा साझा करना।
अन्य विभागों से संबंधित एजेण्डा :-
3.13 एच.आई.व्ही. फैलने के कारणों और बचने के उपाय, भेदभाव कम करने के लिए एच.आई. व्ही./ एड्स एक्ट 2017 की जानकारी एवं गर्भवती महिलाओं को एच.आई.व्ही. एवं सिफलिस जाँच हेतु प्रोत्साहित करने पर चर्चा।
3.14 छ.ग. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय का पत्र क. 1/123563/2025-GENCOR-35/1932/2025-FOOD नवा रायपुर दिनांक 17.09.2025 जो संलग्न कर प्रेषित है। जिसके अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धन कृषक को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु Agristack Portal एवं एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया जाना है।
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत धान उत्पादक कृषकों से वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में फसल गिरादावरी के आधार पर भूईयां साफ्टवेयर में प्रविष्ट एवं Agristack Portal में digital Crop Survey में धान के रकबे के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन का कार्य किया जावेगा। वर्तमान में उक्त कार्य प्रचलित है।
उपरोक्त संबंध में ग्राम सभाओं में निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे :-
3.14.1.ग्राम के कृषक जिनका Agristack पंजीयन है एवं जिनके जमीनों के फार्म ID पंजीकृत हो चुके हैं, उन्हें पंचायत भवन में चस्पा करें। उनको विशेष ग्राम सभाओं में पठन कराया जावे।
3.14.2. विशेष ग्राम सभा में ग्रामवार धान के रकबा एवं कृषकवार डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी के धान का रकबा जो पंजीकृत हुआ है उसका पठन ग्राम सभाओं में कराया जाए एवं उन्हें पंचायत भवन पर चस्पा कराया जावे।
3.15 बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के संबंध में चर्चा।
3.16 "दिनांक 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पोषण माह 2025" के संबंध में चर्चा।
3.17 भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सहकार से समृद्धि अंतर्गत पहलों की जानकारी ग्राम सभा के सदस्यों को देना एवं अधिक से अधिक संख्या में सहकारी समिति के सदस्य बनने तथा उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में चर्चा।
उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त, कलेक्टर/जिला पंचायत/जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर सकते है।
ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जानी है तथा विडियो को "ग्राम सभा निर्णय" (GS NIRNAY) मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है।
भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभाओं की कार्यवाही का ए.आई. आधारित कार्यवाही विवरण तैयार करने हेतु नवीन पोर्टल "सभासार" बनाया गया है। प्रत्येक जिले से न्यूनतम 10 पंचायतों में इस पोर्टल का उपयोग करते हुए कार्यवाही विवरण तैयार किया जावे। इस पोर्टल को उपयोग करने की SOP संलग्न है।
तदानुसार ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) एवं GPDP पोर्टल में शत्-प्रतिशत अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
